मारपीट के दोषियों को कारावास

हमीरपुर। रास्ता रोककर मारपीट करने के आरोपियों को न्यायालय ने एक साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एसीजेएम हमीरपुर की न्यायाधीश प्रवीण चौहान ने आरोप साबित होने पर दोषियों को सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 8 मई 2009 को पृथी सिंह पुत्र बनारसी दास निवासी ठाणा, सुजानपुर रात करीब आठ बजे दुकान से घर जा रहा था। गंदड़ से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर रिंकू उर्फ नंद लाल पुत्र जगदीश राम निवासी ठाणा और कुलदीप कुमार पुत्र प्रताप चंद निवासी प्लाही ने उसका रास्ता रोका और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान पृथी चंद बेहोश हो गया। इसकी शिकायत पृथी चंद ने पुलिस थाना सुजानपुर में की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। पुलिस छानबीन के पश्चात मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के आधार पर कुलदीप कुमार और रिंकू उर्फ नंद लाल को दोषी करार दिया है। दोनों को धारा 341 के तहत छह माह कैद, 500 रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत छह माह कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत एक साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामले की छानबीन एएसआई सुखलाल ने की थी और मामले की पैरवी सहायक जिला न्यावादी राजीव शर्मा ने की।

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